लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो, मशीनों एवं क्षेत्रीय कार्मिकों के मानक निम्न प्रकार है-
-
लघु सिंचाई साधनवार सिंचन क्षमता के सृजन का मानक
| 1. |
उथले नलकूप (1) बोरिंग मय पम्पसेट (2) बोरिंग बिना पम्पसेट |
5.0 हेक्टेयर 0.5 हेक्टेयर |
| 2. |
गहरे नलकूप |
20.0 हेक्टेयर |
| 3. |
मध्यम गहरे नलकूप |
10.0 हेक्टेयर |
| 4. |
इनवेल बोरिंग |
5.0 हेक्टेयर |
| 5. |
ब्लास्ट वेल |
1.0 हेक्टेयर |
| 6. |
सतही पम्पसेट |
2.0 हेक्टेयर |
| 7. |
ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग / चेकडैम |
20.0 हेक्टेयर |
| 8. |
सामुदायिक ब्लास्ट कूप |
3.0 हेक्टेयर |
| 9. |
सामूहिक नलकूप |
20.0 हेक्टेयर |
-
मशीनों एवं विशेष उपकरणों का मानक
| 1. |
हैवी रिंग मशीन |
20 बोरिंग अथवा 1400 मीटर प्रति वर्ष |
| 2. |
ब्लास्टिंग यूनिट |
2000 होल प्रति वर्ष प्रति यूनिट |
| 3. |
कम्प्रेशर |
600 घण्टे प्रति वर्ष |
| 4. |
इनवेल बोरिंग |
20 बोरिंग या 700 मीटर |
- हैण्ड बोरिंग का मानक
प्रति बोंरिग टेक्नीशियन/सहायक बोंरिग टेक्नीशियन हेतु प्रति वर्ष 40 बोंरिग अथवा 750 स्टैण्डर्ड मीटरेज(150मि0मी0साइज) जो अधिक हो मानक निर्धारित है।